राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) जयपुर के निर्देश पर भारत-पाक तनाव के कारण स्थगित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत अब 24 मई को आयोजित होगी। यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सेना ने बताया कि जिला मुख्यालय के अलावा नोखा, श्रीडूंगरगढ़, कोलायत, लूणकरणसर, खाजूवाला एवं छतरगढ़ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस दौरान बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, विद्युत विभाग के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य, राजस्व मामले एवं उपभोक्ता मामलों सहित स्थाई लोक अदालत के लंबित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। न्यायाधीश सक्सेना ने बताया कि लोक अदालत में त्वरित एवं सुलभ न्याय मिलता है।
इसमें न्यायालय शुल्क वापस किया जाता है तथा मामले का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है, जिसमें अपील नहीं होती। न्यायालय में लंबित विवाद को दोनों पक्ष आपसी सहमति से न्यायालय में दायर करने से पूर्व अथवा लोक अदालत में समझौता करके निपटा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण बीकानेर सहित प्रदेश के सभी जिलों में लोक अदालत स्थगित कर दी गई थी।
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