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राजस्थान में सरपंचों के चुनाव के बाद नगर निकायों के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अदालत ने सरकार से क्या कहा ?

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राज्य के नगरीय निकायों द्वारा की जा रही टालमटोल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने चुनाव स्थगित करने के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य में 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने इन संस्थानों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। यह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। यहां तक कि नगरपालिका अधिनियम भी इसकी अनुमति नहीं देता। याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा की ओर से वकील पुनीत सिंघवी ने बहस की.

राजस्थान में सरकार एक राज्य एक चुनाव की नीति पर काम कर रही है। सभी संस्थाओं का पुनः सीमांकन कर दिया गया है, सीमांकन का कार्य जारी है। इसके बाद राज्य सरकार नवंबर में चुनाव कराने का प्रयास करेगी। सरकार ने यह बात बार-बार दोहराई है। अब तक पंचायतों और संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किये जाते रहे हैं।


याचिका में इसका विरोध किया गया है। सरपंच चुनाव स्थगित करने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब एक नया मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया है। सीमांकन भी विवाद में है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने परिसीमन को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं और भाजपा पर मनमाने तरीके से परिसीमन करने का आरोप लगाया है।

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