देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 वर्षीय अंकिता इस रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। अंकिता की हत्या सितंबर 2022 में पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने की थी। अदालत ने आखिरकार तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उत्तराखंड में कोटद्वार अदालत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने तीनों दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनतंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी का शव नहर में मिला। हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित के पिता और रिसॉर्ट के मालिक विनोद आर्य घटना के समय भाजपा में शामिल थे। इस मुद्दे पर राजनीति गरमा गई। तीनों दोषियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालाँकि, इन दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा सामान्य बात है, वे अदालत से बाहर निकलने के बाद मीडिया और जनता के सामने हंस रहे थे। उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था।
जांच में पता चला कि अंकिता और पुलकित के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलकित ने भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर दी और उसका शव नहर में फेंक दिया। इस नरसंहार के समय कई दावे किए जा रहे थे। विवाद के बाद भाजपा ने अंततः हत्यारे पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ऐसी खबरें थीं कि पुलकित आर्या का रिसॉर्ट विशेष वीआईपी सुविधाएं प्रदान कर रहा था और पुलकित आर्या ने अंकिता पर ये वीआईपी सुविधाएं प्रदान करने का दबाव बनाया था। हालाँकि, अंकिता ने इनकार कर दिया। जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और अंकिता के लिए न्याय की मांग की। विवाद के बाद जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने कुल 97 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 47 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 354 ए (छेड़छाड़) और वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई।
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