Justice Yashwant Verma: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह मामला आग लगने की घटना के बाद उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में आंशिक रूप से जली हुई नकदी बरामद होने के संबंध में है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और तीसरे प्रतिवादी का जवाब पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेज दिया गया है तथा याचिकाकर्ताओं को पहले उनसे संपर्क करना चाहिए।
बार एंड बेंच के अनुसार, याचिका खारिज करने से पहले अदालत ने कहा, “मुख्य न्यायाधीश ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और तीसरे प्रतिवादी के जवाब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा परमादेश रिट मांगने से पहले याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करके अपनी शिकायत का निवारण करना होगा।”
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति ओका ने याचिकाकर्ताओं में से एक वकील मैथ्यूज जे. नेदुम्परा से कहा, “राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी होगी।”
अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए हम याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं। इस स्तर पर हम अन्य प्रार्थनाओं पर गौर करना आवश्यक नहीं समझते।”
इससे पहले, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी पाए जाने के आरोपों की आंतरिक जांच करने वाले न्यायाधीशों के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सौंप दी थी।
शीर्ष अदालत की आधिकारिक सूचना के अनुसार, तीन सदस्यीय समिति, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल थीं, ने अपनी जांच पूरी कर ली है और 3 मई की तिथि वाली रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं।
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