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प्लॉट पर अभी तक कब्जा नहीं, रोहतक के आवंटियों ने एचएसवीपी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) रोहतक के एक सेक्टर में आवासीय भूखंडों के लिए ज़मीन साफ़ करने हेतु पेड़ों की कटाई को लेकर असमंजस की स्थिति में फंस गया है।सेक्टर 6 में भूखंडों के 50 से ज़्यादा आवंटियों, जिन्हें अभी तक कब्ज़ा नहीं मिला है, ने एचएसवीपी के ख़िलाफ़ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है।दूसरी ओर, स्थानीय निवासी भूखंडों के लिए पेड़ों को काटने के इस कदम का विरोध कर रहे हैं।

कल, स्थानीय निवासियों के एक समूह ने पेड़ों की 'शव यात्रा' निकाली और स्थानीय लघु सचिवालय के सामने पेड़ों के 'पुतले' के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस हफ़्ते की शुरुआत में, जब पुलिस बल के साथ कर्मचारी सेक्टर 6 में पेड़ काटने पहुँचे, तो एक बुज़ुर्ग निवासी पेड़ पर चढ़ गया और उसने फांसी लगाने की धमकी दी।पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे निवासियों का कहना है कि संबंधित अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के उक्त ज़मीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद पेड़ काट रहे हैं।

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आप नेता नवीन जयहिंद ने कहा, "यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष भी विचाराधीन है, लेकिन पेड़ों की कटाई अभी भी जारी है।"दूसरी ओर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के प्रशासक डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रंगी ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सिविल मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार भूखंडों के लिए भूमि खाली कराई जा रही है।

मूल अवमानना याचिका (सीओसीपी) संख्या 1826, जिस पर अब 5 सितंबर को सुनवाई होनी है। उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बारे में पूछे जाने पर रंगी ने कहा कि ऐसा कोई आदेश उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा, "जो लोग ऐसा आदेश जारी होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें हमें उक्त आदेश की एक प्रति उपलब्ध करानी चाहिए।"

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